सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कइंटीग्रेटेड ट्रेडन्यूज़ भोपाल: केंद्र सरकार ने की कोचिंग संस्थाओ को लेकर गाइडलाइन जारी

इंदौर के दो एडवोकेट अमन मालवीय, प्रवर बार्चे ने देश की कोचिंग संस्थाओ को कानून के दायरे मे लाने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी जिसको लेकर उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जबाब माँगा था जिसके अनुपालन केंद्र सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है जिसमे कोचिंग संस्थाओ को निर्देश जारी कर गाइडलाइन का पालन करने को कहा है इसका प्रभाव देश की सभी कोचिंग संस्थाओ पर होगा और इससे देश के करोडो परिजनों व बच्चों का हित होगा ।

गाइडलाइन की मुख्य बाते निम्नानुसार है

16 बर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग मे एडमिशन नहीं दिया जायेगा।

कोचिंग संस्थान अच्छे रैंक व अच्छे अंको का वादा नहीं कर पायेंगे न ही गुमराह करेंगे न भ्रमित विज्ञापन करेंगे।

एक लाख तक का जुर्माना व कोचिंग संस्था बंद करना पड़ सकता है गाइडलाइन की अवहेलना करने पर।

एक लाख तक का जुर्माना

अपराधी व्यक्ति कोचिंग मे नहीं पड़ा पायेंगे।

फीस वापस करना होंगी यदि छात्र कोचिंग छोड़ता है तो

इसी के साथ केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर पालन करने का कहा है।

इंदौर के दो युवा अभिभाषक अमन मालवीय व प्रवर बार्चे की मेहनत रंग लाई।