आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : कर्नाटक के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अमरेगौड़ा पाटिल ने रेप विक्टिम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। अमरेगौड़ा ने कहा- अकेला आदमी रेप नहीं कर सकता है इसके लिए 3-4 लोग चाहिए।
अमरेगौड़ा ने यह बात रेप विक्टिम के ससुर को बोली, जब वह फोन पर आरोपी की शिकायत कर रहे थे। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। हालांकि, ऑडियो क्लिप की पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है।
ऑडिया क्लिप के मुताबिक, अमरगौड़ा ने उनकी मदद करने के बजाय रेप वाली बात से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कैसे रेप कर सकता है? क्या महिला चिल्लाई नहीं होगी? ताली एक हाथ से नहीं बजती है।
रेप का आरोपी कांग्रेस नेता का सहयोगी
यह मामला 16 अक्टूबर का है। अमरेगौड़ा के साथी संगनगौड़ा पाटिल पर आरोप लगा कि उसने कोप्पल जिले के तवरगेरा में खेतों में काम कर रही एक महिला के साथ रेप किया। रेप विक्टिम ने 18 अक्टूबर को तवरगेरा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस बीच महिला के ससुर ने अमरेगौड़ा से भी शिकायत की, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को चुप रहने को कहा।
अब पढ़िए ऑडियो क्लिप की कुछ बातें…
ससुर : मैं अपनी बहू के साथ रेप होने की शिकायत करने आया हूं। आपके साथी संगनगौड़ा पाटिल ने बहू के साथ रेप किया है।
पाटिल: क्या कह रहे हो। एक महिला का रेप करने के लिए आपको कम से कम दो-तीन लोगों की जरूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेले में किसी का रेप कर सके। मुझे दिखाओं। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता।
ससुर: क्या हम झूठ बोल रहे हैं?
पाटिल: हां. आप साबित करें कि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है।
ससुर: तो महिला ने जो कहा है वह सच नहीं है?
पाटिल: मुझे बहस नहीं करनी है। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार को बदनाम कर रहे हैं।
ससुर: हमें न्याय चाहिए।
पाटिल: जरा सोचें, जिस गांव में रेप होता है वहां कोई लड़की नहीं देगा। आपके परिवार का सम्मान खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
अमरेगौड़ा ने आगे कहा- वह बलात्कार कैसे कर सकता है? वह जरूर चिल्लाई होगी। कोई एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। इसके लिए दो हाथों की जरूरत होती है। आप एक तंदरुस्त आदमी लाओ और मैं एक महिला भेजूंगा, उससे पूछो। उसका बलात्कार करो, देखते हैं।
रेप आरोपी से POCSO की धारा हटाई: लड़की अब बालिग, आरोपी से शादी को तैयार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो की धारा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अब बालिग है और वो आरोपी से शादी को तैयार है। इसलिए दोनों एक महीने में करवाई जाए। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश भी दिया है।