सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: दिल्ली में आज से विंटर एक्शन प्लान लागू, प्रदूषण पर लगेंगी पाबंदियां
नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार का विंटर एक्शन प्लान एक नवंबर से लागू हो गया है। यह योजना 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत वाहनों की आवाजाही, निर्माण गतिविधियों, कार्यालयों के संचालन और निजी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तैयार इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना और राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
योजना के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी उपलब्ध नहीं कराने का प्रावधान लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक रोक रहेगी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
वाहनों की संख्या और यातायात दबाव कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के संचालन वाले पार्किंग स्थलों को इससे छूट दी गई है। कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था सरकारी और निजी कार्यालयों पर लागू होगी, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे।
निर्माण से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली ध्वस्तीकरण गतिविधियों और खुले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों की सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई है। निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक और सीसीटीवी का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों से निजी वाहनों का सीमित उपयोग करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और कचरा या अन्य सामग्री खुले में नहीं जलाने की अपील की है।
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