सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर ग्राहकों से अधिक भुगतान करवाने वाले कथित तरीकों को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रैपिडो का संचालन करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई है।

CCPA की जांच में पाया गया कि रैपिडो के ऐप पर कुछ ऐसे संदेश दिखाए जाते थे, जिनमें ग्राहक को मूल किराये से ज्यादा रकम देने के लिए प्रेरित किया जाता था। उदाहरण के तौर पर, ऐप में यह संकेत दिया जाता था कि जितना ज्यादा किराया, राइड मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ग्राहक द्वारा पहले से किराया स्वीकार करने के बाद भी अतिरिक्त राशि जोड़ने के विकल्प दिए जाते थे।

प्राधिकरण ने इस तरीके को ‘कन्फर्म शेमिंग’ और ‘डार्क पैटर्न’ की श्रेणी में रखा। CCPA के मुताबिक, इससे ग्राहक को यह धारणा हो सकती थी कि अतिरिक्त भुगतान किए बिना राइड मिलना मुश्किल है। ऐप के ‘Set your price’ फीचर की डिजाइन को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई। CCPA ने यह भी कहा कि टिप सामान्यतः सेवा मिलने के बाद ग्राहक की स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान है। वहीं, 2025 के मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशानिर्देशों के अनुसार टिप का विकल्प यात्रा पूरी होने के बाद उपलब्ध होना चाहिए।


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