आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : गुजरात में गांधीनगर अदालत ने मंगलवार को अपोलो अस्पताल के एक वार्ड ब्वॉय को साल 2016 में 19 साल की डेंगू मरीज से रेप के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी द्वारा पीड़िता को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
पाकिस्तानी डॉक्टर भी है आरोपी
वार्ड ब्वॉय के अलावा पाकिस्तान के उमरकोट में रहने वाले एक जूनियर डॉक्टर पर भी रेप का आरोप है। लेकिन, वह साल 2018 में मुकदमे के सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा होने के बाद ही फरार हो गया था। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है, क्योंकि वह जमानत मिलने के बाद गायब हो गया और मुकदमे में शामिल नहीं हुआ।
आरोपी डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भारत आया था। इस मामले के बाद बाद अस्पताल द्वारा पाकिस्तान मूल के डॉक्टर को प्रैक्टिस के लिए अनुमति देने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था।
31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच हुआ था रेप
22 अगस्त 2016 में डेंगू के इलाज के लिए महिला को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया था कि इलाज के दौरान एक वॉर्ड ब्वॉय ने 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच उससे दो बार और जूनियर डॉक्टर ने एक बार रेप किया था।
मेडिकल टेस्ट में हुई थी रेप की पुष्टि
महिला की शिकायत पर अडाजण पुलिस ने जांच शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक, जिस वॉर्ड में घटना हुई, वहां 14 लोगों का स्टाफ था। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान कर ली थी। वहीं, मेडिकल टेस्ट में भी महिला के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।