सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /   आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल   /  नई दिल्ली  :    वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है। अब इस डेडलाइन में एक महीने से भी कम समय बचा है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना न केवल पेनल्टी से बचाता है बल्कि कई और बड़े फायदे भी देता है।  चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सरकार को आय और टैक्स का हिसाब देने की प्रक्रिया है। समय रहते रिटर्न फाइल करने से सबसे पहले करदाता 5,000 रुपये तक की लेट फीस से बच सकता है। जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये की ही लेट फीस देनी पड़ती है।

दूसरा फायदा यह है कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न  भरने से इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि विभाग के पास पहले से ही आपकी आय से जुड़ी जानकारी मौजूद रहती है। तीसरा फायदा ब्याज की बचत है। यदि टैक्स समय पर जमा नहीं किया जाता तो सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज अतिरिक्त देना पड़ता है। चौथा बड़ा फायदा यह है कि समय पर रिटर्न दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे आने वाले आठ वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि शेयर बाजार में हुए नुकसान को आने वाले वित्त वर्षों में एडजस्ट किया जा सकता है।

इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ITR फाइल करें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके |

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