सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: संजय राउत ने CJI से मांगी बिना शर्त माफी, बोले अदालत का अपमान करना मकसद
नई दिल्ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर की गई अपनी टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। राउत ने अपने हलफनामे में कहा कि उनका इरादा अदालत या न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर खेद जताते हुए अदालत से माफी स्वीकार करने और उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है।
यह मामला उस समय शुरू हुआ, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करने के बाद राउत ने न्यायपालिका को लेकर टिप्पणियां की थीं। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था। राउत की टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दायर की थी। मामले में पत्रकार निखिल वागले भी आरोपी हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राउत को 17 नवंबर 2026 को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि मामला पूरी न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान राउत की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं था और उनका जवाब भी अदालत के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।
वहीं, निखिल वागले ने भी बिना शर्त माफी मांगी है। उन्हें अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। अब 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट राउत की माफी पर विचार करेगा और आगे की कार्यवाही को लेकर निर्णय लेगा।
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