सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को TMC की साजिश बताया है। सोमवार (6 मई) को केरल दौरे से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर आनंद बोस ने कहा- मैं दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ममता बनर्जी राज्य में गंदी राजनीति कर रही है।

बोस ने कहा- मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ममता को इन सब से बचाए, लेकिन यह काम भगवान के लिए भी मुश्किल है। मुझ पर लगे आरोप ड्रामेबाजी है। राज्य में हो रही हिंसा और भ्रष्टाचार को उजागर करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। मुझे इस मुद्दे पर अब और कुछ नहीं कहना है।

दरअसल, राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने 3 मई को राज्यपाल बोस के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर बोस के पास गई थी। तब बोस ने उनके साथ बदसलूकी की थी।

उधर, मामले को लेकर TMC नेता सांतनु सेन ने कहा- ममता बनर्जी पर आरोप लगाने से पहल बोस को अपने आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सबको पुलिस के साथ कॉपरेट करना चाहिए।

बोस का कर्मचारियों को आदेश- पुलिस के समन को नजरअंदाज करें

बोस पर लगे आरोपों को लेकर पुलिस ने जांच के लिए एक टीम गठित की थी। टीम ने राजभवन के कर्मचारियों से पूछताछ के लिए समन जारी किए थे। बोस ने 5 मई को कर्मचारियों को आदेश दिया पुलिस के समन को इग्नोर करें।

बोस ने X पर राजभवन के कर्मचारियों के लिए एक पोस्ट में लिखा कि यह साफ है कि संविधान के आर्टिकल 361 (2) और (3) के तहत राज्य पुलिस गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। राष्ट्रपति, गवर्नर के पद पर रहने के दौरान उनके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

पुलिस ने शनिवार को 4 कर्मचारियों को तलब किया था

न्यूज एजेंसी PTI ने एक सीनियर पुलिस अफसर के हवाले से शनिवार को बताया- हमने एक जांच टीम बनाई है जो अगले कुछ दिनों में इस मामले में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगी। हमने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज मिलने पर उसे देने की भी अपील की है।

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SET) ने राज्यपाल बोस के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पूछताछ के लिए कोलकाता राजभवन के 4 कर्मचारियों को तलब किया है। उन्हें आज शाम 4 बजे तक हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है।

राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक

संविधान के आर्टिकल 361 के तहत मौजूदा गवर्नर के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राजभवन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें गवर्नर बोस ने राजभवन में पुलिस की एंट्री बैन कर दी है। बोस का कहना है कि इलेक्शन के दौरान अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस गैरकानूनी ढंग से जांच कर सकती है।