सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच विवाद आज कोर्ट में पेश होगा। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर शेयर बाजार में हेरफेर कर 4,844 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था और उसे ट्रेडिंग से बैन कर दिया था।
सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस में हेराफेरी कर छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इसके खिलाफ जेन स्ट्रीट ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस दायर किया है। कंपनी का कहना है कि सेबी ने उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं दिए, जिनसे वे अपना पक्ष रख सकते।
जेन स्ट्रीट ने अपने ट्रेड्स को सामान्य इंडेक्स आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बताया, जिसमें बाजार में कीमतों के अंतर का फायदा उठाया जाता है। सेबी ने इसे गैर-कानूनी मैनिपुलेशन माना। SEBI ने जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग की अनुमति तब दी जब कंपनी ने 4,844 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा किए और भविष्य में मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग से बचने का आश्वासन दिया।
सेबी अब जेन स्ट्रीट के भविष्य के ट्रेड्स पर निगरानी रखेगा और सेंसेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच करेगा। यदि कंपनी फिर से हेराफेरी करती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला भारत के डेरिवेटिव मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेडिंग पैटर्न और बाजार की पारदर्शिता दोनों पर असर पड़ता है।
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