सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /  आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल /   मुंबई  :  अमेरिका की हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजार में दोबारा ट्रेडिंग की अनुमति मिल गई है, लेकिन सेबी ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को फिलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग की इजाजत नहीं होगी। कंपनी पर इससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हेराफेरी कर ₹4,844 करोड़ का अवैध लाभ कमाने का आरोप था।

3 जुलाई 2025 को सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी तीन सहयोगी कंपनियों पर बैन लगाया था। जांच में पाया गया कि कंपनी ने इंडेक्स एक्सपायरी के दिन हेराफेरी कर लाभ कमाया था। सेबी ने शर्त रखी थी कि यदि कंपनी ₹4,844 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दे, तो उसे फिर से ट्रेडिंग की इजाजत मिल सकती है। कंपनी ने यह राशि 11 जुलाई को जमा कर दी, जिसके बाद 18 जुलाई को सेबी ने शर्तों के साथ अनुमति दी।

जेन स्ट्रीट ने सेबी के आरोपों को गलत बताया है। उसने कहा कि यह सामान्य आर्बिट्राज ट्रेडिंग रणनीति थी, जिसे सेबी ने गलत समझा। हालांकि कंपनी अब कोर्ट में सेबी के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए खेतान एंड कंपनी जैसे शीर्ष कानूनी सलाहकारों की मदद ले रही है।

सेबी अब बीएसई के सेंसेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच कर रहा है और भविष्य में जेन स्ट्रीट के हर ट्रेड पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

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