सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। अक्सर यह धारणा होती है कि जिनकी सालाना आमदनी ₹2.5 लाख से कम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स के दायरे में न आने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए।
इनकम टैक्स रिटर्न एक वित्तीय दस्तावेज है, जो आपकी आय का प्रमाण होता है। इससे आपको कई महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं:
- लोन लेना आसान होता है:
बैंक और एनबीएफसी लोन देते समय इनकम प्रूफ के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। नियमित इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लोन अप्रूवल की संभावना बढ़ जाती है।
- वीजा के लिए जरूरी:
विदेश यात्रा करने वाले लोगों से कई बार 3 से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है ताकि उनका वित्तीय स्थायित्व परखा जा सके।
- टैक्स रिफंड का दावा:
यदि आपकी आमदनी पर टैक्स कट गया है तो उसका रिफंड पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
- घाटे को अगले साल एडजस्ट करना:
शेयर या म्यूचुअल फंड में हुए घाटे को अगले साल की आय से समायोजित करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। इसलिए, भले ही आपकी आय कर योग्य न हो, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें, यह आपके भविष्य में कई अवसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
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