सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। सरकार ने सभी खाताधारकों को 30 सितंबर तक जन धन अकाउंट की री-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। यदि री-केवाईसी नहीं कराई गई, तो बैंक अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
री-केवाईसी एक आसान प्रक्रिया है जिसमें खाताधारक अपने नाम, पता और फोटो जैसी जानकारी अपडेट करते हैं। यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद करता है। जिन खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उन्हें री-केवाईसी करानी जरूरी है।
सरकारी बैंक जुलाई से सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर रहे हैं, जहां बैंक कर्मचारी घर-घर जाकर री-केवाईसी कर रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में कैंप लग चुके हैं। यदि री-केवाईसी नहीं कराई गई, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और लेन-देन या सरकारी सब्सिडी मिलने में समस्या आ सकती है। जन धन अकाउंट में कई लाभ हैं, जैसे जीरो बैलेंस खाता, रुपे डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बचत पर ब्याज। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र, पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या बैंक मित्र के जरिए खाता खोला जा सकता है।
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