सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सिर्फ तीन दिन बचे हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से कई फायदे मिलते हैं, खासकर लोन लेने और टैक्स रिफंड के मामले में।
- जुर्माने से बचाव: समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 1,000 से 5,000 रुपए तक की लेट फीस से बचा जा सकता है।
- नोटिस का डर नहीं: आयकर विभाग को आपकी आय की जानकारी समय पर मिल जाती है। देर से रिटर्न फाइल करने पर नोटिस का खतरा बढ़ता है।
- ब्याज बचत: अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो सेक्शन 234बी के तहत 1% ब्याज प्रति माह देना पड़ सकता है।
- नुकसान कैरी फॉरवर्ड: निर्धारित समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर शेयरों या व्यवसाय के नुकसान को अगले 8 सालों तक आगे के वित्त वर्षों में उपयोग किया जा सकता है।
- टैक्स रिफंड क्लेम: अगर आपने टैक्स एडवांस में भरा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना रिफंड नहीं मिल सकता। रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है।
इसलिए समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है।
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