सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और नया मेयर चुना जाए।
मामले की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।
20 फरवरी: कोर्टरूम लाइव
सुनवाई शुरू होते ही CJI चंद्रचूड ने कहा- अगर ज्यूडिशियल ऑफिशयल आ गए हों तो हम चुनाव के दिन टेम्पर किए गए 8 बैलट पेपर्स देखना चाहेंगे। इसके बाद ज्यूडिशियल अफसर ने बैलट पेपर्स बेंच को सौंपे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ साथियों को देखकर मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे।
CJI: कुलदीप कुमार कौन हैं?
पंजाब सरकार: इस मामले में पिटीशनर हैं।
CJI: देखिए मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार यहां 8 बैलट पेपर को अवैध कर दिया गया। आठों पर कुलदीप कुमार का स्टैम्प लगा था। रिटर्निंग अफसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी। मिस्टर मसीह आपने कहा था कि आपने जहां-जहां लाइन खींची है, वो बैलट खराब कर दिए गए थे। ये कहां खराब किए हैं?
कुलदीप कुमार: ये सिर्फ एक लाइन है। ये केवल पेन लगाया है। इससे बैलट इनवैलिड नहीं हो गए। रिटर्निंग अफसर मसीह वीडियो पर बैलट पेपर खराब करते दिखे हैं। इसके बाद वो चुप रहे और अदालत में आए। उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे और हम सबको गुमराह करते रहे।
सुप्रीम कोर्ट: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। निशान लगाए गए सभी 8 बैलट्स को वैध माना जाए और इनके आधार पर वोटों की गिनती हो।
पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने बेंच की ओर इशारा किया कि वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट रिटर्निंग अफसर मसीह से कह रहे हैं कि वो हरी कलम का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अटॉर्नी की इस बात पर जज वीडियो देखने लगे।
सोमवार को CJI ने खुद बैलट पेपर की जांच करने का कहा था
सोमवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के सभी बैलट पेपर और वीडियो को दिल्ली तलब किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे खुद उन बैलट पेपर की जांच करेंगे, जिनमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।
रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा, मेयर चुनाव दोबारा नए सिरे से करवाने की बजाय वर्तमान मतपत्रों के आधार पर घोषित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश देगा कि मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए, जो पिछले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने पेन से लगाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक ज्यूडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ज्यूडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए। अदालत मंगलवार को 2 बजे के बाद चुनाव का पूरा वीडियो और बैलट पेपर्स की जांच करेगी।