सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मानहानि केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों ने इस मामले में अहमदाबाद की सेशन कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने का याचिका दायर की थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब दोनों को सेशन कोर्ट द्वारा तय की गई तारीख को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

गुजरात यूनिवर्सिटी में दर्ज करवाई है शिकायत

गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। PM मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है।

संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया: यूनिवर्सिटी

गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि PM की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

यूनिवर्सिटी की साख को हो सकता नुकसान

शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं। वकील अमित ने आगे बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है।