सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। विश्व एड्स दिवस होने से एड्स से बचाव एवं सुरक्षा संबंधी तख्तियां एवं बैनर के माध्यम से प्रचार- प्रसार किया गया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी एवं सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही, जिला न्यायाधीश संतोष कौल अन्य न्यायाधीशगण साहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, सुनीत अग्रवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता अधिकारी बी.एम. सिंह, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव, तथा संघ के अन्य पदाधिकारीगण एवं उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग एवं नगर निगम द्वारा बकाया बिलों पर एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में अधिभार / शारित शुल्क पर लोक अदालत में विशेष छूट दी जा रही है।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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