सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : पेटीएम पर RBI की कार्रवाई के बाद कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में शर्मा ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी।

हालांकि, वित्त मंत्री ने RBI की कार्रवाई को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए शर्मा को डायरेक्ट RBI से डील करने को कहा है। एक दिन पहले यानी सोमवार को कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा RBI के अधिकारियों से मिले थे। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी थी।

31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर जोड़ने, नए डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉप-अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। KYC और अन्य जरूरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में RBI ने पहले भी कंपनी पर कार्रवाई की है।

RBI के नए आदेश की खास बातें

29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।

इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।

वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।

पेटीएम को 4 पॉइंट्स में समझें…

पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है।

इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।

पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर बैंकिंग सर्विसेज मिलतीं है।

पेटीएम पेमेंट बैंक में One97 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है।

रोक केवल पेटीएम पेमेंट बैंक पर

RBI ने जो रोक लगाई है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती हैं वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी, जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।

पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है। इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई-अप नहीं होने की स्थिति में 29 फरवरी के बाद UPI सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी NPCI और RBI दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है।

क्या 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम: UPI, फास्टैग, वॉलेट कुछ भी नहीं चलेगा, 10 सवाल-जवाब में समझें पूरा मामला

अरे राहुल भाई… पेटीएम से अपना सारा पैसा निकाल लो ये बंद होने वाला है। 29 फरवरी 2024 के बाद इसकी कई सारी सर्विस काम नहीं करेगी। क्या.. हां भाई सही बोल रहा हूं। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई गई गड़बड़ियों के कारण उसकी सर्विसेस पर रोक लगा दी है।