सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाने के बाद पेटीएम फिनटेक के CEO विजय शेखर शर्मा ने RBI अधिकारियों से मुलाकात की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के अन्य बोर्ड मेंबर्स ने सोमवार यानी 5 फरवरी को RBI के साथ मीटिंग की। पेटीएम ने इस मीटिंग में RBI द्वारा लिए गए एक्शन पर बनाए गए रोडमैप पर चर्चा की है।
पेटीएम ने 29 फरवरी की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की
रिपोर्ट के अनुसार, पेटीएम ने RBI से 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई रोक की डेडलाइन को आगे बढ़ने की रिक्वेस्ट की है। इसके साथ ही कंपनी ने वॉलेट बिजनेस और फास्टैग में लाइसेंस ट्रांसफर की स्थिति को लेकर क्लियरिटी मांगी है।
31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक
31 जनवरी 2024 को RBI ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की थी।
RBI के आदेश की खास बातें
29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।
वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।