सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: रायपुर में सड़क-नाली में मलबा फेंकने पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना
रायपुर में सड़कों और नालियों पर निर्माण सामग्री या मलबा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निगम ने एक कड़ा मसौदा तैयार किया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस पहल का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर मलबा फैलाने की समस्या पर अंकुश लगाना है। निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान निकलने वाले मलबे को सड़क किनारे या नालियों में डालने से आम लोगों को परेशानी होती है। इससे यातायात बाधित होने के साथ नालियों में रुकावट पैदा हो सकती है। बारिश के दौरान नालियों में मलबा जमा होने से जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में नगर निगम निर्माण संबंधी कचरे के उचित निपटान को लेकर नियम सख्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है।
तैयार किए गए मसौदे में उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। हालांकि, जुर्माने की अंतिम राशि, नियम लागू होने की तारीख और कार्रवाई की विस्तृत प्रक्रिया संबंधित अधिसूचना तथा अंतिम नियमों के बाद ही स्पष्ट होगी। नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों, निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को सार्वजनिक स्थानों पर मलबा नहीं डालने के लिए जिम्मेदार बनाना है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ सकती है। फिलहाल, मसौदे को लेकर आगे की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। नागरिकों से भी अपील है कि निर्माण से निकलने वाले मलबे को निर्धारित स्थान पर ही डलवाएं, ताकि शहर की सफाई और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित न हो।
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