आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। तय तारीख तक PPF और SSY में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं।
इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। ऐसा न करने पर वरना आपका खाता बंद हो सकता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है।
अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको फिर से अकाउंट शुरू कराने के लिए जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देना होगा। यानी, अगर आपने 2 साल पैसे नहीं डाले तो एक साल के 50 रुपए के हिसाब से 100 रुपए जुर्माना देना होगा।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी खास बातें
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है।
जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर होता हैं। यानी, इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है।
PPF स्कीम में रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज तीनों पर इनकम टैक्स छूट मिलती है।
अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
PPF स्कीम में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं।
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है।