सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के मार्गदर्शन तथा सुनीत अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के द्वारा न्यायाधीशगण के लिए पांच दिवसीय मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पलाश रेसीडेंसी भोपाल में किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीना खरे, मध्यस्थ सीनियर ट्रेनर, सुश्री प्रमिला आचार्य, मध्यस्थत सीनियर ट्रेनर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन कर एवं फूल माला एवं पुष्प अर्पित कर किया।कार्यक्रम में सुनीत अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल, तरुणेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम मजिस्ट्रेट सहित प्रशिक्षणार्थी न्यायाधीशगण एवं बी.एम. सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि वैसे तो हमारे समाज में पंच परमेश्वर और पंचायतों के माध्यम से विवादों का निराकरण करने प्रथा पूर्व से विद्यमान है। हमारे बीच में हर व्यक्ति विवाद के समय एक मध्यस्थ बन जाता है, लेकिन मध्यस्थता से विवाद को कैसे समाप्त किया जाए उसके लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ होना आवश्यक है, और विवाद रहित समाज की परिकल्पना में ऐसे प्रशिक्षण कार्यकम आवश्यक हैं, हमें आशा है कि आप सभी न्यायाधीशगण मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त कर विवाद रहित समाज की परिकल्पना को साकार करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे।
नीना खरे एवं प्रमिला आचार्य, मध्यस्थ सीनियर मास्टर ट्रेनर, ने अपने-अपने उद्बोधन में मध्यस्थता प्रक्रिया एवं उसमें न्यायाधीशगण के अहम योगदान एवं मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवाद मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार होने के संबंध में जानकारी दी।
कार्यकम के अंत में सुनीत अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त सम्माननीय अतिथियों, सीनियर मास्टर ट्रेनर तथा उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन बी.एम.सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी ने किया।
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