सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। यह कदम गोपनीय सूचनाओं के लीक और झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, सरकारी योजनाओं की आलोचना, सरकार की नीतियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बैन की गई वेबसाइट्स और ऐप्स का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी और आधिकारिक सोशल मीडिया खातों को अलग रखें और सिर्फ अधिकृत प्लेटफॉर्म्स से ही सरकारी योजनाओं का प्रचार करें।
गोपनीय दस्तावेज, सरकारी प्रतीक, यूनिफॉर्म या संपत्ति से संबंधित कोई भी तस्वीर या वीडियो निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा नफरत फैलाने वाली, भड़काऊ या भेदभावपूर्ण सामग्री पोस्ट या फॉरवर्ड करना भी सख्त वर्जित है।
सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल केवल ऑफिस के आंतरिक समन्वय के लिए ही किया जाए। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा से बचें और सोशल मीडिया का प्रयोग जिम्मेदारी और सतर्कता से करें।
इस कदम को सरकार ने प्रशासनिक अनुशासन और सूचना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है।
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