सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भोपाल सुनीत अग्रवाल की उपस्थित में 07 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, कोलार रोड भोपाल में स्वास्थ्य सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक सुनीत अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल,निदेशक बी.एम. सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी, भोपाल एवं महाविद्यालय की विधि विभाग प्रमुख अनुष्का नायक ने मां सरस्वती जी की मूर्ति पर हार-फूल अर्पित कर किया।
कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निदेशक सुनीत अग्रवाल ने सभागार में उपस्थित विधि के विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय के शिक्षाविदों एवं स्टॉफ को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना हम सभी का कर्तव्य है, यदि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हमें इस आधुनिक भागदौड़ की जीवनशैली में जरूरत है पौष्टिक आहार एवं नियमित व्यायाम की। साथ ही जल एवं प्रकृति को संरक्षित करना हम सबका दायित्व है, यदि हम प्रकृति को संरक्षित रखते हैं तो हमें स्वस्थ जल, वायु और आहार मिलेगा यदि प्रकृति ही प्रदूषित रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा। कानूनी जानकारी देते हुए लोक अदालतः योजना, मध्यस्थता योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, विधिक सलाह एवं साक्षरता योजना एवं प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों की जानकारी देते हुए बताया कि कानून की थोड़ी बहुत समझ सभी को होनी चाहिए जिससे हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। यदि आपके आस-पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे विधिक परामर्श या सहायात की आवश्यकता है तो उसे विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करने के लिए कहें या हमारे- टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 पर कॉल करने के लिए बत्ताएं उनकी विधिक समस्याओं हेतु निःशुल्क परामर्श एवं नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी निदेशक बी.एम. सिंह ने लोक अदालत योजना एवं मध्यस्थता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत के लिए सभी को प्रेरित करें। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में कोई अपील नहीं होती और विवाद हमेशा के लिए समाप्त होकर पक्षकारों में सद्भाव उत्पन्न होता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सगस्त स्टॉफ सहित विधि विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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