सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: जिला चिकित्सालय, भोपाल में पहली बार ओरल कैंसर स्क्रीनिंग एवं उपचार के लिए ऑटोफ्लोरेंस आधारित उपकरण Velscope एवं GOCCLES की विशेष सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल के डेंटल विंग में यह जांच नि:शुल्क की जा रही है। इसके माध्यम से शुरुआत में ही डायग्नोसिस किया जा सकता है जिससे Late Diagnosis के कारण होने वाली विरूपता एवं अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है।
स्क्रीनिंग के लिए दंत रोग विशेषज्ञों रुचिता खाड़े, शिवांगिनी नायक, हुमेरा, शैजाह अनीस, अपेक्षा की ड्यूटी लगाई गई है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध इस विशेष जांच के संबंध में अस्पताल प्रबंधक प्रेमचंद गुप्ता, मोबाइल नम्बर – 8319749060 पर संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मुंह में सफेद अथवा लाल चकत्ता या घाव होना, मुंह की किसी जगह की त्वचा का कड़ा होना, चबाने, निगलने या बोलने में कठिनाई होना, मुंह खोलने में कठिनाई होना, आवाज में परिवर्तन होना आदि Oral Cancer के लक्षण हो सकते हैं। तंबाखू उत्पादों जैसे गुटखा, खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग करने वालों में Oral Cancer होने की आशंका अन्य लोगों से बहुत अधिक होती है।अतः उपरोक्त लक्षणों वाले लोगों एवं तंबाकू का उपयोग करने वालों को आवश्यक रूप से स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर स्क्रीनिंग एवं उपचार की सुविधा नि:शुल्क है।
ओरल कैंसर मुंह के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जिनमें मसूड़े, जीभ, गालों के अंदर या होंठ शामिल हैं। वर्तमान में देश में हर साल 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू से होने वाली बीमारियों से होती है । मध्य प्रदेश में 37 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा किसी ना किसी रूप में तम्बाकू का सेवन किया जा रहा है। तंबाखू से कई तरह के कैंसर का खतरा होता है। मुंह के कैंसर के प्रकरण सर्वाधिक भारत ही हैं। भारत में कैंसर के कुल पीड़ितों में 18 से 20 प्रतिशत लोगों को ओरल कैंसर होता है। तंबाकू के बढ़ते खतरे का असर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं युवा वर्ग में तेजी से फैल रहा है। साथ ही पुरुषों के साथ युवा महिला वर्ग में भी इसका सेवन तेजी से बढ़ रहा है| तंबाकू में मौजूद निकोटीन शरीर में जहर की तरह कार्य करता है।
भारत सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निबंध) अधिनियम कोटपा 2003 लागू किया गया है। अतः यह नागरिकों के हिट में है कि वे स्वयं तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रहें तथा बच्चों और किशोरों को इसकी तरफ जाने से रोकें। किसी भी तरह की शंका होनें या लक्षण दिखाई देनें पर चिकित्सकीय जाँच अवश्य करायें।