सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: गोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान पंचों के सत्यापन में खामी सामने आने के बाद अदालत ने यह कदम उठाया। हाईकोर्ट ने संबंधित एसडीएम से तीन दिन के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया के तहत पंचों के समर्थन और उनके सत्यापन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई थी। इसी प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका में सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सत्यापन में पाई गई खामियों को गंभीरता से लेते हुए अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही एसडीएम को निर्देश दिया कि वे तीन दिन के भीतर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करें। अब एसडीएम के जवाब और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी। अदालत के अगले आदेश तक सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया रुकी रहेगी।


Hashtags: #ChhattisgarhState #Bhopal #गोड़ा #सरपंच #खिलाफ #अविश्वास #प्रस्ताव #हाईकोर्ट #रोक #गोड़ासरपंचकेखिलाफ