सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जब्त की गई चार करोड़ रुपये की राशि वापस पाने के लिए कारोबारी की ओर से दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में जांच की जाएगी। इस फैसले के बाद जब्त रकम की वापसी का मामला फिलहाल अटक गया है।
कारोबारी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसके बैंक खाते में 53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मौजूद है और उसने नियमानुसार टैक्स भी जमा किया है। इसी आधार पर उसने जब्त की गई चार करोड़ रुपये की रकम लौटाने की मांग की थी। कारोबारी का पक्ष है कि उसके वित्तीय लेन-देन और आय का रिकॉर्ड उपलब्ध है।
हालांकि, अदालत ने इस दलील के आधार पर जब्त रकम लौटाने की अनुमति नहीं दी और जांच को जरूरी माना। अब संबंधित एजेंसियां मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, रकम के स्रोत और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल करेंगी। इस मामले में जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। कारोबारी की ओर से किए गए दावों और जब्त रकम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के दौरान होगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद चार करोड़ रुपये की जब्ती बरकरार है।
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