सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियाँ : छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं को लेकर गठित देसाई समिति 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य में यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया तय होगी। प्रस्तावित व्यवस्था में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और उससे अलग होने, दोनों स्थितियों में पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का प्रावधान शामिल हो सकता है।

प्रस्तावित मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे विषयों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है। लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को लेकर विशेष प्रावधान चर्चा में हैं। इसके तहत साथ रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध की जानकारी संबंधित प्राधिकरण के पास दर्ज करानी पड़ सकती है। रिश्ता समाप्त करने की स्थिति में भी पंजीकरण या सूचना देने की व्यवस्था प्रस्तावित हो सकती है।

हालांकि, ये प्रावधान अभी प्रस्तावित मसौदे और समिति की सिफारिशों से जुड़े विषय हैं। इन्हें अंतिम कानूनी व्यवस्था नहीं माना जा सकता। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन प्रावधानों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है और राज्य सरकार आगे किस तरह कदम उठाती है।

30 नवंबर की समय-सीमा के साथ समिति की रिपोर्ट पर नजर रहेगी। इसके बाद प्रस्तावित यूसीसी के दायरे, पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न व्यक्तिगत संबंधों पर लागू होने वाले नियमों की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी।


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