सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क– इंटीग्रेटेड ट्रेड– न्यूज़ भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी विधानसभा सत्र के चलते विधानसभा भवन के आस-पास के क्षेत्रों में 1 से 19 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
*प्रमुख प्रतिबंध:*
- *भीड़ का गठन:* पांच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाना गैरकानूनी माना जाएगा।
- *जुलूस और प्रदर्शन:* किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सभा या आंदोलन का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- *हथियार और शस्त्र:* सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार ले जाना निषिद्ध होगा।
- *वाहनों पर रोक:* विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जिनमें ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डंपर शामिल हैं।
- *शैक्षिक और सार्वजनिक सेवाएं:* कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग, एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो।
*प्रभावित क्षेत्र:*
धारा 144 के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में लिली टॉकीज, 7 बटालियन मार्ग, एम. व्ही. एम. कॉलेज, एयरटेल तिराहा, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, जनसंपर्क कार्यालय, लोअर लेक मार्ग, राजभवन, ओल्ड विधानसभा चौराहा, जिंसी चौराहा, पुराना सी. आई. डी. रेल अधीक्षक कार्यालय, शब्बन चौराहा, पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल, बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर चौराहा, ठण्डी सड़क, 74 बंगले, पॉलिटेकनिक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड, मुख्यमंत्री निवास, नवीन विधानसभा क्षेत्र, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुडा भवन, विन्ध्यांचल भवन, बल्लभ भवन और अरेरा एक्सचेंज शामिल हैं।a
*विशेष छूट:*
विवाह समारोह, बारात, और शवयात्रा पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*सार्वजनिक शांति और सुरक्षा:*
यह कदम विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आदेश के दौरान भोपाल के नागरिकों से शांति और सहयोग की अपील की गई है।