सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पक्षकारों को सुलभ, त्वरित एवं सर्वसमावेशी न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा रेरा सहित संपूर्ण जिले में लगभग 62 समर्पित खण्डपीठों का गठन किया जा रहा है।

वर्तमान समय में भोपाल जिले के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में समस्त श्रेणियों के कुल 1,64,821 मामले विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों में से आपसी सहमति और सौहार्द के माध्यम से निराकरण के लिए 10,757 लंबित राजीनामा योग्य मामलों को चिह्नित कर लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना दावा (क्लेम) प्रकरण, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक वैवाहिक विवाद एवं विभिन्न सिविल मामले शामिल हैं। इसके साथ ही, विवादों के न्यायालयीन दौर में पहुंचने से पूर्व ही उनके समाधान के लिए 80,500 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बी.एस.एन.एल. बकाये तथा यातायात ई-चालान से संबंधित विषय समाविष्ट हैं।

जनसामान्य को राहत पहुँचाने की दिशा में राज्य शासन के निर्देशों का समुचित अनुपालन करते हुए इस बार भी विद्युत विभाग एवं नगर निगम द्वारा लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले मामलों में विशेष छूट एवं रियायत प्रदान की जाएगी। इस जनहितैषी पहल से नागरिकों को अपने बकाए प्रभारों के सुगम निपटारे का सुअवसर प्राप्त होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव सुनीत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों का सफलता पूर्वक निस्तारण होने पर शासन द्वारा नियमानुसार संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी की जाती है। इसके अतिरिक्त, उभयपक्षों के मध्य पारस्परिक सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुकदमों का अंत होने से पक्षकारों के बहुमूल्य समय तथा धन दोनों की सार्थक बचत होती है। लोक अदालत के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी अथवा सहयोग के लिए जनसामान्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।


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