भोपाल । जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर कारोबारियों के ई-वे बिल जारी करने की सुविधा ब्लॉक करने का नियम 15 अगस्त से फिर लागू होगा। जिन कारोबारियों ने दो या अधिक जीएसटी 3-बी रिटर्न जून 2021 तक दाखिल नहीं किया या फिर तिमाही का रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनके लिए जीएसटी नेटवर्क द्वारा यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। इससे मप्र के करीब 30 हजार कारोबारी इस दायरे में आ जाएंगे। प्रदेश में पौने 4 लाख कारोबारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं।

इनमें से अभी 80 से 85 फीसदी कारोबारी जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं। पहले 95 फीसदी तक भरते थे। प्रदेश में चिह्नित वस्तुओं को एक से दूसरे जिले में भेजने पर (50 हजार से अधिक कीमत की) ई-वे बिल लगता है। वहीं प्रदेश के बाहर किसी भी तरह का 50 हजार से अधिक कीमत का माल भेजने पर ई-वे बिल अनिवार्य होता है। वरिष्ठ कर सलाहकार आरएस गोयल ने कहा यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन इसे कोविड के चलते स्थगित कर दिया था।