सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बालाजी की जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि बालाजी आठ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, इसलिए विशेष अदालत को इस मामले का निपटारा समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया गया है।
ईडी ने बालाजी को 14 जून 2022 को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। यह मामला उस समय का है जब वे एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे। ईडी ने बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले, हाईकोर्ट और लोकल कोर्ट में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।
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- सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ED ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है।