सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सेंट्रल विस्टा में लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी के स्थानांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि नई योजना में लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह निर्धारित की गई है और उसका पूरा नक्शा क्या है। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि प्रस्तावित जगह शास्त्री भवन में मौजूद करीब 8.5 लाख किताबों के साथ-साथ आरके पुरम में डिब्बों में रखी लगभग 2 लाख अतिरिक्त किताबों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सेंट्रल विस्टा योजना में लाइब्रेरी के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं, अदालत ने केवल मौखिक जानकारी के बजाय क्षेत्रफल और वास्तविक लेआउट की पूरी जानकारी हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखने को कहा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी कहा है कि कर्तव्य पथ पुनर्विकास योजना में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है और इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।
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