सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें, शांति जरूरी है। इससे पहले, संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा- 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई।

जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद ने कहा- कोर्ट से हमने इस केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सर्वे रिपोर्ट आज सबमिट नहीं की गई। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा। कोर्ट अब इस केस में 8 जनवरी को सुनवाई करेगा।

हालांकि, सर्वे रिपोर्ट के कब तक सबमिट करनी है, इसके लिए कोर्ट थोड़ी देर बाद तारीख देगा। संभल हिंसा का शुक्रवार को 6वां दिन है। जुमे को देखते हुए पूरे शहर में फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा- सभी अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। बाहरी ताकतें यहां न घुस पाएं, हम इस पर नजर रख रहे हैं।

हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिंसा में मारे गए युवकों को शहीद बताते हुए उनके परिजन को पांच-पांच लाख रुपए देने का ऐलान किया।

संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई। जामा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी।

सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा- ये सब कब रुकेगा, कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे  
संभल हिंसा पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कहते हैं-सपा मांग कर रही है कि जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। हमने (संभल की शाही जामा मस्जिद में) सर्वेक्षण के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिला अदालत में मामला बंद होना चाहिए और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। पूजा स्थल कानून का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अब अजमेर दरगाह पर भी याचिका दायर की गई है। ये सब कब रुकेगा कुछ चुनिंदा लोगों को माहौल बिगाड़ने का मौका दिया जा रहा है?

शाही जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा-हम कोर्ट के सामने मस्जिद की तरफ से पेश हुए। कोर्ट से कहा कि इस केस से संबंधित कागजात हमे दिए जाए। कोर्ट ने कागज देने का आदेश दिया है। सर्वे रिपोर्ट आज सब्मिट नहीं की गई है। सर्वे टीम ने रिपोर्ट के लिए और वक्त मांगा है। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा।

सर्वे रिपोर्ट में 8 जनवरी की तारीख मिली

कोर्ट में सुनवाई के बाद सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 8 जनवरी की डेट मिली है। मुस्लिम पक्ष की ओर से शकील एडवोकेट ने वकालत नामा दाखिल किया है।

एडवोकेट कमिश्नर ने कहा-रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे

एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा- रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे। क्योंकि, सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। जनजीवन प्रभावित हुआ था।

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