सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : यूपीआई पेमेंट चार्ज पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
नई दिल्ली। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अधिवक्ता अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने का प्रावधान किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।
नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान भी शुल्क से बाहर रहेंगे। 2,000 रुपये से अधिक के सामान्य व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर प्रस्तावित है, जबकि 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
याचिका में इस शुल्क व्यवस्था की कानूनी वैधता, पारदर्शिता और पर्याप्त कानूनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श और स्पष्ट आधार की आवश्यकता थी। सरकार की नई व्यवस्था के तहत रोजमर्रा के छोटे भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन को शुल्क से बाहर रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था पर अदालत क्या रुख अपनाती है।
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