सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर दायर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाओं में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े फैसलों, निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ करेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े करीब 14 फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों के बावजूद लिए गए। इनमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज कथित असहमतियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से इन दावों पर अलग पक्ष रखा गया है।
एक याचिका में ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से उनके अधिकारों के इस्तेमाल से रोकने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक आयोग का कामकाज अन्य चुनाव आयुक्तों के माध्यम से संचालित कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एसआईआर, ईसीआईनेट और ईआरओनेट से जुड़े तकनीकी बदलावों की फॉरेंसिक जांच, मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है। एक याचिका में मतदाता सूची से जुड़े करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल या न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। ये सभी आरोप फिलहाल याचिकाओं में लगाए गए दावों का हिस्सा हैं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन पर सुनवाई होनी है।
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