सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि अब से कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी जाएगी, ताकि डॉक्टर अपने कार्य को फिर से शुरू कर सकें।
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हुए हमले और अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने की घटनाओं पर चिंता जताई। इस हिंसा के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एफआईआर की देरी को लेकर फटकार लगाई और कहा कि कोलकाता पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना अनुमति के सैकड़ों लोग अस्पताल में प्रवेश न करें।
कोर्ट ने सीबीआई को रेप और हत्या मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर अस्पताल पर हुई भीड़ के हमले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा गया है।