सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जल्द सुनवाई की मांग पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिकायतकर्ता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी इस मामले में कोई VVIP नहीं हैं और उनकी याचिका करीब पांच महीने से सूचीबद्ध नहीं हुई है। उन्होंने मामले को अन्य याचिकाओं से अलग कर जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर CJI ने स्पष्ट किया कि अदालत के सामने सभी समान हैं और जल्द सुनवाई के लिए उचित आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए।
मामला राहुल गांधी की 2022 की उस टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के संदर्भ में भारतीय सेना को लेकर बयान दिया था। पूर्व BRO अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत पर लखनऊ की अदालत में मानहानि की कार्यवाही शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कार्यवाही पर रोक लगा रखी है।
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