सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए गए आर्मी अफसर की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेना एक सेक्युलर और अनुशासित संस्था है, और ऐसे अफसर जो इसके नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन्हें सेना में रहने का हक नहीं है। यह मामला उस अफसर से जुड़ा था जिसने अपने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए गुरुद्वारा जाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत धार्मिक आस्था सम्माननीय है, लेकिन सेना में अनुशासन और आदेश पालन सर्वोपरि हैं। अदालत ने यह भी जोर दिया कि भारतीय सेना की संरचना और कार्यप्रणाली में सभी धर्मों और विश्वासों का समान सम्मान किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई अफसर आदेशों का पालन करने से छूट पा सकता है। इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सेना में अनुशासन और पेशेवर कर्तव्य धर्म या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से ऊपर हैं। कोर्ट के इस निर्णय से भारतीय सेना में नियमों के पालन और अनुशासन की महत्ता को और मजबूती मिली है।

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