सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए एमबीबीएस में सीट रिजर्व रखने के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यह फैसला आठ छात्रों की याचिका पर सुनाया गया, जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सरकारी स्कूलों के टॉपर्स को एमबीबीएस जैसी प्रतिष्ठित मेडिकल शिक्षा में अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे आगे बढ़ सकें और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, छात्रों ने कहा कि यह सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के अधिकारों के खिलाफ था।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए एमबीबीएस में सीट रिजर्व रखने की मांग को स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि यह कदम शिक्षा में समानता और अवसर प्रदान करने के लिए जरूरी है, ताकि सभी छात्रों को उनके मेहनत का फल मिल सके, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों।

यह फैसला सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो अब एमबीबीएस में आरक्षित सीटों के जरिए अपने सपनों को साकार कर सकेंगे।