सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत आज ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की अर्जी को खारिज दिया है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त शिमला के मस्जिद को तोड़ने के आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज करते हुए निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है।

बता दें कि निगम आयुक्त शिमला ने बीते 5 अक्टूबर संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनी तीन मंजिलें तोड़ने के आदेश दिए थे। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी। इसके पीछे दलील दी गई कि मोहम्मद लतीफ नाम का व्यक्ति जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं था।

इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा। वक्फ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में कोर्ट साल 2006 का एक दस्तावेज दिया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला रिजर्व रख दिया था। आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।

जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को हटाना होगा। अब तक मस्जिद की छत्त और एक मंजिल की दीवारे हटा दी गई है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है।

हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए

शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने बीते 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया।

इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दे रखे है। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है।

संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद

संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।

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