सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव के खिलाफ मिली गंभीर शिकायतों को मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में भेज दिया है। इन शिकायतों में रेरा में सरकार की अनुमति के बिना की गई भर्तियों, बिल्डर और डेवलपर के प्रोजेक्ट को समयसीमा से अधिक समय तक लटकाने और उन्हें परेशान करने के आरोप शामिल हैं।
इससे पहले नगरीय विकास विभाग ने इन शिकायतों को विधि विभाग के परीक्षण के लिए भेजा था, जिसके बाद उच्च स्तर पर सहमति प्राप्त होने पर यह मामला हाई कोर्ट भेजा गया है। अब हाई कोर्ट इन शिकायतों की जांच के लिए जज की नियुक्ति कर सकता है।
रेरा एक्ट के सेक्शन 26 के तहत चेयरमैन या रेरा के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसे सरकार इस मामले में लागू कर सकती है। यदि शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो एपी श्रीवास्तव समय से पहले हटाए जाने वाले दूसरे रेरा चेयरमैन बन सकते हैं। इससे पहले रेरा मप्र के पूर्व चेयरमैन और आईएएस अधिकारी एंटोनी डिसा को भी समय से पहले हटाया गया था, हालांकि वह प्रक्रिया स्वेच्छा पर आधारित थी।
इस मामले में हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा रेरा चेयरमैन को हटाने का निर्णय लिया जाएगा।