जबलपुर, । जिला होशंगाबाद के आजमगढ़ में स्थापित एक राष्ट्र्रीय स्मारक के आस पास किये गये अतिक्रमण को एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को निर्देशित किया कि स्मारक स्थल के आसपास हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करें।

यह जनहित याचिका होशंगाबाद निवासी सौरभ गुप्ता की ओर से दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मणिकांत शर्मा ने दलीलें देते हुए न्यायालय को बताया कि आजमगढ़ में एक पेंटिंग स्थल को पुरातत्व विभाग ने राष्ट्र्रीय स्मारक घोषित किया है किन्तु क्षेत्रीयजनों ने उसके आसपास अतिक्रमण कर लिया है जिसे उन्होंने अनुचित बताते हुए न्यायलय से उचित राहत दिये जाने की प्रार्थना की।