सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की 2016 में हुई मौत से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल के खिलाफ इस मामले में ट्रायल आगे नहीं चलेगा। प्रत्युषा ‘बालिका वधू’ में आनंदी की भूमिका के लिए जानी जाती थीं।
प्रत्युषा 1 अप्रैल 2016 को मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने किराए के फ्लैट में मृत पाई गई थीं। उनके माता-पिता ने राहुल राज सिंह पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। राहुल ने पहले सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी, जिसे अगस्त 2023 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने राहुल और प्रत्युषा के बीच मौत से कुछ समय पहले हुई आखिरी बातचीत को महत्वपूर्ण माना। राहुल की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि बातचीत में वह प्रत्युषा को कोई कठोर कदम नहीं उठाने के लिए समझा रहे थे और उनसे मिलने के लिए अपनी कार वापस मोड़ने की बात कह रहे थे। अदालत के फैसले में इस बातचीत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया। राहुल को 2016 में इस मामले में अग्रिम जमानत भी मिल चुकी थी। हाईकोर्ट के मौजूदा आदेश के बाद उन्हें इस मामले में ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होने की बात रिपोर्टों में कही गई है।
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