सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों में वृद्धि करते हुए उन्हें राजधानी में विभिन्न बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी और वैधानिक निकायों का गठन करने और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया है। इससे पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने 3 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, उपराज्यपाल अब विभिन्न समितियों और बोर्ड्स में सदस्यों की नियुक्ति कर सकेंगे, जो पहले दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी। इस नए फैसले के तुरंत बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 वार्ड समितियों के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

उप-राज्यपाल की बढ़ी हुई शक्तियों के तहत अब वे दिल्ली MCD में सीधे पार्षदों की नियुक्ति भी कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां कोर्ट ने 5 अगस्त को LG को 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर असहमति जताई थी।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की भी प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई थीं।