सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: पुणे में हुए पोर्श एक्सीडेंट केस में पुलिस ने गुरुवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। इसमें 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी पर IPC की कई धाराओं के तहत नए आरोप जोड़े गए हैं, जिसमें सबूत मिटाने (धारा 201), जालसाजी (धारा 466, 467, 468, 471), और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आरोप शामिल हैं।
इससे पहले जून में दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट में नाबालिग पर गैर इरादतन हत्या (धारा 304) का आरोप लगाया गया था। मामले में आरोपी नाबालिग पर अपने माता-पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर खून के सैंपल बदलने का भी आरोप है, ताकि यह छिपाया जा सके कि घटना के समय वह नशे में था।
घटना 18 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर में हुई थी, जब आरोपी नाबालिग ने शराब पीकर 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते हुए एक बाइक सवार युवक और युवती को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।