सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /  आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :  बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रज्वल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल ने 2021 से कई बार रेप किया और वीडियो लीक करने की धमकी दी।

रेवन्ना पर बलात्कार, अश्लील वीडियो प्रसारण, धमकी और ब्लैकमेलिंग समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। उनके खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। यह पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। एसआईटी की जांच में सामने आया था कि प्रज्वल ने करीब 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिनमें 22 से 61 वर्ष तक की महिलाएं शामिल थीं।

प्रज्वल लोकसभा चुनाव के दौरान देश छोड़कर जर्मनी भाग गया था और 35 दिन बाद लौटने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। उनकी गिरफ्तारी के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

यह फैसला महिला सशक्तिकरण और कानून की निष्पक्षता का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है।

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