सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो निवेशकों को 7% से अधिक टैक्स-फ्री रिटर्न देता है। आमतौर पर पीपीएफ में निवेश की अवधि 15 साल होती है, और निवेशक सोचते हैं कि इस दौरान पैसे निकालना संभव नहीं है। लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 15 साल की मैच्योरिटी से पहले भी आप अपने पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश की शुरुआत के बाद कम से कम 6 साल पूरे होने जरूरी हैं। 6 साल के बाद आप आंशिक निकासी कर सकते हैं, जो कि जमा राशि के 50% तक हो सकती है। इसके लिए आपको आवेदन देना होता है और निकासी की प्रक्रिया काफी सरल होती है। यह सुविधा तब उपयोगी होती है जब अचानक बड़ी वित्तीय जरूरतें आ जाती हैं, जैसे शादी, बच्चे की पढ़ाई या चिकित्सा खर्च।
पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश का पैसा सुरक्षित रहता है और बाजार की उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा, यहां मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स मुक्त होता है, जिससे यह एक आकर्षक निवेश विकल्प बन जाता है।
हालांकि, 15 साल की मैच्योरिटी से पहले पूरी राशि निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इसलिए, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निकासी योजना पहले से तैयार रखें और आवश्यकतानुसार ही पीपीएफ में निवेश और निकासी करें।
इस प्रकार, पीपीएफ न केवल लंबी अवधि के लिए बल्कि आपातकालीन जरूरतों के लिए भी एक बेहतर वित्तीय विकल्प साबित होता है।
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