सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं और वे उन फैसलों को नहीं बदल सकते। यह टिप्पणी पुझल जेल में 20 साल की सजा काट रहे कैदी वीरभारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसने अपने अच्छे आचरण के आधार पर जल्दी रिहाई की मांग की थी।

कैबिनेट का फैसला राज्यपाल नहीं बदल सकते मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की कैबिनेट ने वीरभारती की जल्दी रिहाई की मंजूरी दे दी थी, लेकिन गवर्नर आरएन रवि ने इस फैसले को रोक दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्यपाल को कैबिनेट के निर्णय के साथ हस्तक्षेप करने का कोई नैतिक या व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने वीरभारती को अंतरिम जमानत भी दे दी है।

गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच टकराव हो चुका है। फरवरी 2024 में गवर्नर आरएन रव