सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नई मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भाजपा नेता राजीब बब्बर ने मतदाता सूची से अग्रवाल समुदाय के नाम हटाने के आरोप लगाने पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ आप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और आप नेताओं के बयानों को मानहानिकारक बताते हुए कहा था कि इन बयानों का उद्देश्य भाजपा की छवि को राजनीतिक लाभ के लिए नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट ने इन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 27 सितंबर को होगी।

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने कार्यालय में एक खाली कुर्सी रखकर कहा कि जैसे भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने उनकी खड़ाऊं रखकर अयोध्या का शासन संभाला था, उसी तरह वह यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रखेंगी।