सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ दिल्ली : लखीमपुर हिंसा केस: आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की अनुमति
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से दिवाली के दौरान अपने गृह नगर जाने की अनुमति मिल गई है। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी। यह राहत पहले से लागू जमानत की शर्तों के अधीन रहेगी। अदालत के आदेश के अनुसार, उन्हें 16 नवंबर तक वापस लौटना होगा। जमानत की शर्तें रहेंगी लागू आशीष मिश्रा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन पर अपने गृह नगर जाने को लेकर प्रतिबंध था। उनके वकील ने दिवाली पर परिवार से मिलने के लिए सीमित अवधि की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि पहले लगाई गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्हें मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी होगी।
131 में से 90 गवाहों के बयान दर्ज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में कुल 131 गवाह हैं, जिनमें से 90 के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जानकारी भी दी गई। पीड़ित पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने हाल के घटनाक्रमों पर संतोष जताया। समय पर सुनवाई पूरी करने पर जोर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई समय पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में गवाहों की जिरह या महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने अभियोजन पक्ष से निष्पक्षता और समयबद्ध सुनवाई के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। 2021 की हिंसा से जुड़ा है मामला यह मामला 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा से संबंधित है। किसान प्रदर्शन के दौरान हुई घटना में आठ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें चार किसान और एक पत्रकार शामिल थे। मामले में आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
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